Allahabad High Court: ६ मुस्लिम लोगों के खिलाफ तिरंगे पर कुरान की आयत लिखने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस कृत्य के सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया और इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम और भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन बताया।
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक धार्मिक जुलूस में कुरान की आयत और कलमा लिखा तिरंगा ले जाने वाले छह मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने गुलामुद्दीन और पांच अन्य की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का उल्लंघन किया और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 का उल्लंघन किया। अदालत ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा विविधता और एकता का प्रतीक है। यह भारत की संप्रभुता और एकता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संयुक्त प्रतीक है।
Allahabad High Court: आरोपपत्र दाखिल किया
अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं ऐसे लोगों द्वारा की जा सकती हैं जो सांप्रदायिक कलह पैदा करने या विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों के कृत्यों का इस्तेमाल एक पूरे समुदाय की निंदा करने में नहीं किया जाना चाहिए। जालौन जनपद पुलिस ने गुलामुद्दीन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था और चार अक्टूबर 2023 को जांच के बाद उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
Allahabad High Court: धारा 482 (उच्च न्यायालय को प्राप्त अधिकार) के तहत जालौन की जिला अदालत में चल रहे पूरे आपराधिक मुकदमे को रद्द करने के लिए आरोपियों को 14 मई 2024 को समन जारी किया गया। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि कई पुलिस कांस्टेबल, जो घटना के चश्मदीद हैं, ने इन याचिकाकर्ताओं को नामजद किया है। जुलूस में इस्तेमाल की गई तिरंगे पर अरबी में आयत और कलमा भी लिखी गई थीं।
29 जुलाई 2024 को न्यायालय ने कहा, ‘‘उक्त समन आदेश में किसी भी तरह की अवैधता, प्रतिकूलता या किसी अन्य महत्वपूर्ण त्रुटि सामने नहीं लाई जा सकी है जिससे कि इस अदालत द्वारा कोई हस्तक्षेप वांछित हो। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया।‘’
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Allahabad High Court: राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने के लिए तिरंगे पर कलमा लिखना हाई कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी, बताया मामला