AshokNagar: जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नए कानून में भी बदलाव किए गए हैं, एसडीओपी सनम बी खान ने बताया। इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की चिंता का ध्यान रखा गया है और अपराधियों को कड़ी सजा दी गई है।
अशोकनगर पुलिस प्रशासन ने नए आपराधिक कानून पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जो रेलवे स्टेशन रोड एसआर गार्डन में नगर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया। पूर्व राज्य मंत्री और विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और मुंगावली थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने नए कानून को लेकर सभी को बताया। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि नए कानून के तहत अब आईपीसी (इंडियन पीनल कोर्ट) का स्थान बीएनएस (भारत न्याय संहिता) ले लिया गया है, जिसमें सभी धाराओं में जो बदलाव हुए हैं, उसे बताया गया है।
AshokNagar: नए कानून में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, एसडीओपी सनम बी खान ने बताया। इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की चिंता का ध्यान रखा गया है और अपराधियों को कड़ी सजा दी गई है। अब स्थिति बस कहीं पर भी फिर सुविधा और ई-आफआईआर के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तीन दिनों के अंदर थाने में आकर बयान दर्ज कर सकते हैं।
AshokNagar: भारत सरकार ने कहा कि नवीनतम आपराधिक अधिनियम 2023 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए, पुलिस और राजस्व के सभी अधिकारी ने शहर के SR गार्डन में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्कूली छात्रों सहित आम लोगों ने भाग लिया। पुलिस को बताया गया कि वे पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्रवाई करें और आम लोगों को भी इस बारे में जागरूक रहें। वरिष्ठ अधिकारियों ने समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशाला और आम जनता में कार्रवाई के दिशा-निर्देश भी दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पिछले कुछ समय से नए आपराधिक कानून का प्रशिक्षण मिल रहा है। नए कानून के विभिन्न प्रावधानों और सुविधाओं के बारे में आम लोगों को भी बताया जा रहा है। विद्यार्थियों को नवीन अपराधी कानून के कई प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है।
AshokNagar: मुंगावली विधायक पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में आध्यात्मिक
मंच से बोलते हुए विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत से काम करता हूँ, जिनके बारे में मैं उनसे कहता हूँ कि भैया अपने गांव में हर महीने भागवत कथा होती है। आप रामकथा सुनेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा कि लोग क्यों रोते हैं कि वे क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। जो मिलता है, वही छोड़ दिया जाएगा।
AshokNagar: धाराओं को समझने में टाइम लगेगा
वर्तमान युवा पाठकों को पुरानी धाराओं का ज्ञान नहीं है। नई धाराओं को वे बहुत जल्दी जानेंगे। क्योंकि नई धाराओं को पुरानी धारा के तहत याद करना आसान होगा। नए नियमों और नई धाराओं को समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन भारतीय संसद ने तीन ऐतिहासिक कानून बनाए हैं: भारतीय दंड संहिता 1807, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो पहले भारतीय दंड संहिता को न्याय संहिता बनाया।
2023 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने का प्रयास किया गया। भारतीय मूल पर आधारित यह नया कानून न्याय प्रक्रिया में परिवर्तित होने का संकेत देता है। यह दंड प्रक्रिया और धाराएं अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गईं। इनमें भारत से कोई परामर्श नहीं था।
यह कानून भी आजादी के अमृत महोत्सव को याद करता है और अमृत काल की शुरुआत करता है। जो वास्तव में स्वतंत्र भारत का प्रतीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देश पर 2019 से शुरू हुआ, विभिन्न विभागों के साथ व्यापक परामर्श और राज्य के अधिकारियों और आम नागरिकों के साथ. न्यायपालिका के सदस्य कानून विश्वविद्यालय। इस प्रक्रिया का पालन किया गया है। सभी लोगों से परामर्श लिया गया था और 2019 से इसे बनाने का काम शुरू किया गया था. 2023 में यह बनकर तैयार हो गया था।
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AshokNagar: दंड की जगह न्याय अब मिलेगा..।भारतीय न्याय संहिता में किए गए बदलाव को लेकर जनसभा
New Criminal Law: ‘नया कानून दंड नहीं न्याय लाएगा..’ – Bhartiya Nyaya Sanhita पर बोले अमित शाह