BharatPe : नोटिस कंपनीज एक्ट की धारा 206 के तहत जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने अशनीर ग्रोवर, कंपनी के संस्थापक, के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है।
भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने फिनटेक कंपनी भारतपे को सूचना दी है। यह नोटिस कंपनीज एक्ट की धारा 206 के तहत भेजा गया है, जिसमें सरकार ने कंपनी के संस्थापक रहे अशनीर ग्रोवर के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है।
BharatPe : सरकार ने ये जानकारी मांगी
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अशनीर ग्रोवर के खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में जमा किए गए सबूतों की सूचना मांगी है।
2022 में, फिनटेक के संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने कोटक ग्रुप के एक कर्मचारी को धमकी दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
दरअसल, कोटक ग्रुप का कर्मचारी Nykaa कंपनी के आईपीओ के दौरान पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर सका। वाद-विवाद के बाद भारतपे के मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने पद से इस्तीफा दे दिया और कंपनी ने अपने वित्तीय खातों की जांच करने का निर्णय लिया।
कंपनी ने आरोप लगाए थे
ऑडिट के बाद, अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और उनके भाई पर धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का मामला भारतपे ने दर्ज किया था। कम्पनी ने दावा किया कि अशनीर और उनकी पत्नी ने 88.67 करोड़ रुपये का नुकसान किया था।
कंपनी ने क्षतिपूर्ति के लिए मामला दर्ज कराया था। अशनीर ने हालांकि अपने और अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। कंपनी ने आरोप लगाया कि अशनीर ग्रोवर भारतपे टेक्नोलॉजी में कोई योगदान नहीं देता है।
वर्तमान में, फिनटेक प्रमुख कंपनी पेटीएम भी सरकार के रडार पर है। पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ने केवाईसी में गड़बड़ी के आरोप में रद्द कर दिया है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा।
Table of Contents
BharatPe : सरकार ने फिनटेक कंपनी भारतपे को नोटिस भेजा, फाउंडर अशनीर ग्रोवर से जानकारी मांगी