Cm Nayab Singh: हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक नवीनतम अध्यादेश पारित किया गया है। इस अध्यादेश से राज्यपाल की मंजूरी से 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें अतिथि शिक्षकों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें कर्मचारियों को कम से कम 50 हजार रुपये की मासिक आय मिलनी चाहिए।
बुधवार की रात राज्यपाल ने हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक काम की गारंटी देने वाले अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। अब इसका नाम हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 होगा। इस नए अधिनियम के अनुसार, किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा देंगे। गेस्ट टीचर भी इनकी तरह सभी सुविधाओं से संपन्न होंगे। 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को इस अध्यादेश से लाभ मिलेगा।
Cm Nayab Singh: क्या नियम है?
यह अधिनियम सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा। उसके पास 50 हजार रुपये प्रति माह की कमाई होनी चाहिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कर्मचारियों को संविदा नीति 2022 के तहत नियुक्त किया होना चाहिए। सर्विस अवधि कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी अनुमोदित अवधि शामिल होगी। इस आर्डिनेंस को बुधवार की रात स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दी है। यह कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पालिसी भाग-1 और भाग-2 के आधार पर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को लाभ देगा।
Cm Nayab Singh: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की नीति और व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश सरकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, वे तुरंत लागू होती हैं। इन कच्चे कर्मचारियों ने राज्य के अतिथि शिक्षकों की तरह विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में 58 वर्ष तक काम किया है। यह निर्णय पिछले गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिया गया था. कल एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अनुसार अब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नौकरी नहीं करेगा।
Cm Nayab Singh: स्वतंत्रता दिवस पर सुखद खबर आई
15 अगस्त तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन मिलेगा। जिस कानून को हरियाणा सरकार ने बनाया है, उसमें 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं। उन्हें पक्का करने के लिए सरकार अलग-अलग प्रावधान करेगी। अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय हर साल जनवरी और जुलाई को बढ़ेंगे। एक साल की सेवा के बाद आपको मेटरनिटी एक्ट, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और सालाना वेतन वृद्धि के सभी लाभ मिलेंगे। PM-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।
पांच वर्ष तक काम कर चुके कर्मचारी को लाभ मिलेगा
जिन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए पांच साल हो गए हैं, वे पॉलिसी का लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक होगा। यही कारण है कि आठ साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से दस प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15% अधिक वेतन मिलेगा। अतिथि शिक्षक भी कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभों से लाभान्वित होंगे। हरियाणा सरकार ने हुड्डा सरकार में लगे 14 हजार अतिथि अध्यापकों के लिए सेवा नियम बनाकर उनकी नौकरी को 58 साल तक सुरक्षित कर दिया है।
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Cm Nayab Singh: विधानसभा चुनाव से पहले CM सैनी का बड़ा दांव: हरियाणा में 1.20 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सरकारी नौकरी पक्की
Haryana Diary | विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का ‘नायब’ निर्णय | CM Nayab Singh Saini |