Dog Policy: नोएडा के बाद अब ग्रेटर नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पालतू जानवरों के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है। इससे घरों में जानवरों को पालने और रखने वालों पर प्रतिबंध लग सकता है।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में डॉग पॉलिसी सख्त है। इस संबंध में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डॉग पॉलिसी के तहत बिना पंजीकृत पालतू जानवर रखने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू जानवरों को रजिस्टर करने के लिए उनका वैक्सीकेशन कार्ड आवश्यक है। आप इसे ऐप पर अपलोड करेंगे। वास्तव में, ग्रेटर नोएडा में पिछले कुछ समय में पालतू जानवरों के आतंक की कई खबरें आई हैं। इस पर अब काम किया गया है।
Dog Policy: पिछली बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने संशोधित डॉग पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके लिए भी एक ऐप बनाया गया है। इस सप्ताह से लोगा इस पॉलिसी के तहत अपने पेट्स को फ्री में रजिस्टर कर सकेंगे। बिना पंजीकृत पालतू जानवर रखने वाले व्यक्ति को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
Dog Policy: मित्र ऐप पर एक्टिव लिंक होगा
ग्रेनो अथॉरिटी इस सप्ताह मित्रा पर इसका लिंक शुरू करेगी। लोग इस लिंक पर क्लिक करके अपने पेट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। पालतू जानवर को रजिस्टर करने के लिए उसका वैक्सीकेशन कार्ड आवश्यक है। इस कार्ड को पंजीकरण करते समय अपलोड करना होगा। इस डॉग पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि रजिस्ट्रेशन मुफ्त हो गया।
नोएडा सरकार चाहती है कि सभी लोग अपने पेट्स को पंजीकृत कर लें। एक साल के बाद रजिस्ट्रेशन को रिन्युअल कराना होगा, जो दूसरी विशेषता है। रिन्युअल नहीं करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा।
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Dog Policy: न्यू नोएडा: अथॉरिटी ने डॉग पॉलिसी लागू की, जिसके तहत बिना पंजीकृत जानवर को पाला जाना इतना जुर्माना लगेगा।
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