Free Ration: अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इस पूरे प्रयास को नियंत्रित करेगा। जिसमें ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अभियान के नोडल अधिकारी रहेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र, असंगठित या प्रवासी कर्मचारियों को अगले दो महीने में राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) मिलना चाहिए। खरगोन जिले में भी, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं श्रम विभाग द्वारा पीपीटी के माध्यम से इस अभियान से संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को प्रेजेंटेशन दिया गया है,
जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में। इस दौरान, कलेक्टर शर्मा ने अभियान को समय-सीमा में समाप्त करने का आदेश दिया है।
यह बताया जाना चाहिए कि जिले में ई-श्रमिक पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार सर्वे के माध्यम से 49478 परिवारों को चिन्हित किया गया है. इन परिवारों की अलग-अलग सूचियां बनाई जानी चाहिए, जिनमें पूर्व से जारी पर्ची या पात्र होते हुए भी पर्ची जारी नहीं की गई हैं।
Free Ration: 27 श्रेणीयों में से संबंधित
इस अवधि के दौरान, योग्य परिवारों को एम राशन मित्र पोर्टल पर लॉगिन करके 27 श्रेणीयों में से संबंधित श्रेणी का दस्तावेज प्राप्त करना होगा. इसके बाद, परिवारों को संबंधित स्थानीय निकाय पंचायत या नगरीय निकाय से पर्ची के लिए सत्यापित करना होगा।
इस काम को ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहिए, जहां सर्वे दल में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या मोबलाईजर और आंगनवाडी कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में एक वार्ड स्तरीय सर्वे दल बनाया जाना चाहिए, जिसमें वार्ड प्रभारी और आंगनवाडी कर्मचारी शामिल होंगे। ध्यान दें कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इस पूरे प्रयास का नेतृत्व करेगा।
जिसमें ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अभियान के नोडल अधिकारी रहेंगे। साथ ही, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रम निरीक्षक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। यद्यपि, इस अभियान का जिला नोडल अधिकारी श्रम अधिकारी होगा।
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Free Ration: दो महीने मुफ्त राशन के लिए अभियान चलाया जाएगा; पात्रता पर्ची से भी राशन ले सकेंगे।
Free Ration Scheme : 5 साल तक मुफ्त राशन योजना चलाने का PM Modi ने किया बड़ा ऐलान | Top News | BJP