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Jabalpur: HC ने याचिकाकर्ता का आपराधिक रिकॉर्ड देखकर भक्तों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग को खारिज कर दिया

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Jabalpur: याचिकाकर्ता कपिल कुमार दुबे ने नगर परिषद गाडरवारा द्वारा हनुमान मंदिर के निकट सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग की। याचिका में कहा गया था कि मंदिर के आसपास सार्वजनिक शौचालय बनाने से आसपास का वातावरण खराब होने की संभावना है।

हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कहा कि मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है। एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता के आपराधिक रिकॉर्ड और मुद्दा बेकार थे।

Jabalpur: 17आपराधिक मामले दर्ज हैं।

याचिकाकर्ता कपिल कुमार दुबे ने नगर परिषद गाडरवारा द्वारा हनुमान मंदिर के निकट सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग की। याचिका में कहा गया था कि मंदिर के आसपास सार्वजनिक शौचालय बनाने से आसपास का वातावरण खराब होने की संभावना है।

सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने उसे भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हनुमान मंदिर में आने वाले लोग खुले स्थान पर आराम करते हैं। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भक्तों की सुविधा और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए किया जा रहा है।

एकलपीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मंदिर और सार्वजनिक शौचालय के बीच कितनी दूरी है। याचिकाकर्ता का भी अपराधिक रिकॉर्ड है। निर्माण भक्तों और सार्वजनिक उपयोग के लिए शौचालय बनाया जा रहा है।

इस न्यायालय का मानना है कि हनुमान मंदिर के आस-पास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के उद्देश्य से याचिका हस्तक्षेप योग्य नहीं है। याचिका को इस आदेश के साथ एकल पीठ ने खारिज कर दिया।

Jabalpur: HC ने याचिकाकर्ता का आपराधिक रिकॉर्ड देखकर भक्तों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग को खारिज कर दिया

कबाड़खाना ब्लास्ट मामले में HC सख्त | Jabalpur Police की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल | Jabalpur News

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