Panchayat elections: अगले महीने राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए सितंबर में पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की है।
अगले महीने सितंबर में राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि चुनाव सितंबर तक पूरे होंगे। सरकार की सूचना पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। पंजाब सरकार ने अन्य मुद्दों में नगर निगमों और परिषदों के चुनावों की मांग पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा है।
रुलदा सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने पिछले वर्ष एक अधिसूचना जारी कर दिसंबर 2023 में पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया था। अधिसूचना के बावजूद चुनाव नहीं हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 का उल्लंघन चुनाव नहीं करना है। गत अगस्त में पंजाब सरकार ने पंचायतों को भंग करने का आदेश दिया था। सरपंचों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पंचायतें समय से पहले भंग कर उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। सरकार ने बाद में पंचायतों को बहाल करने का निर्णय लिया जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।
Panchayat elections: इसके बाद, पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया और डीसी को पंचायतों का कार्यभार सौंप दिया गया। याची ने कहा कि अब काफी समय बीत गया है बावजूद इसका चुनाव नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विकास कार्य रुक गए हैं। यद्यपि मई तक लोकसभा चुनाव होने के चलते पंचायत चुनाव का जोखिम नहीं उठाने की दलील समझ में आती है, लेकिन चुनाव अभी भी नहीं कराना उचित नहीं है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में पेश हुए और सितंबर तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। इस सूचना पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
Panchayat elections: तीन हफ्तों में उत्तर देंगे
Panchayat elections: सरकार ने दूसरी ओर, पंजाब के नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनावों को करवाने की मांग को लेकर दो और याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि वार्डबंदी को लेकर कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, जब उसने पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल व कमेटी के चुनाव कराने की मांग की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
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Panchayat elections: अगले महीने पंजाब में पंचायत चुनाव होंगे:सरकार ने निगम और परिषद चुनावों के लिए हाईकोर्ट से मोहलत मांगी