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Recruitment: 2364 EMT भर्ती, परिणाम जारी करने पर रोक, सरकार से स्पष्टीकरण की मांग

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Recruitment: 2020 में पंजाब सरकार ने 2364 EMT के लिए आवेदन मांगे थे। मेरिट को लिखित परीक्षा और उच्च शैक्षणिक योग्यता के पांच अंक मिलाकर बनाया जाना था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत की गई।

2364 EMT शिक्षकों की भर्ती पर पंजाब सरकार के एक आदेश के बाद फिर से बहस शुरू हो गई है। इस भर्ती में डिप्लोमा इन एलिमेट्री एजुकेशन के 18 महीने के कोर्स वाले आवेदकों को बाहर करने के निर्णय से मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिससे हाईकोर्ट ने अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने दिसंबर में सरकार द्वारा दिए गए बयान पर भी स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें परिणाम को आठ सप्ताह में जारी करने का अनुरोध किया गया था।

Recruitment: 2020 में 2364 EMT

याचिकाकर्ता महावीर सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 2020 में 2364 EMT शिक्षक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। नियुक्ति के दौरान लिखित परीक्षा में पांच अंक और उच्च शैक्षणिक योग्यता में पांच अंक मिलाकर मेरिट बनाई जानी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नियमों में कहीं भी उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए गए हैं। साथ ही, कानूनी व्यवस्था के अभाव में भर्ती को न तो बढ़ाया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पंजाब सरकार ग्रेजुएशन को उच्च योग्यता मानकर 5 अंक दे रही है, जबकि यह TET शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट से अतिरिक्त पांच अंक देने का नियम खारिज करने की अपील की गई थी। 8 नवंबर 2021 को, सिर्फ एक बेंच ने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया। गत वर्ष एकमात्र बेंच ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था। ऐसे में खंडपीठ ने एकमात्र बेंच के आदेश को चुनौती दी।

Recruitment: फैसला दिसंबर 2023

8 नवंबर को खंडपीठ ने अपना फैसला दिसंबर 2023 में सुनाते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही, विज्ञापन के अनुसार पंजाब सरकार को भर्ती पूरी करने का आदेश दिया गया था। तब पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि परिणाम तैयार है और भर्ती आठ सप्ताह में पूरी होगी।

Recruitment: पंजाब सरकार ने अब एजी कार्यालय की सलाह लेकर योग्यता मानकों को फिर से बदल दिया है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स धारकों को अयोग्य करार दिया गया है। याची ने कहा कि इस प्रकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद, योग्यता में परिवर्तन करने के लिए अब अपने स्तर पर एजी कार्यालय से राय लेना अवैध है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस भेजा है जिसमें उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है। साथ ही दिसंबर में दी गई अंडरटेकिंग, जिसके अनुसार 8 सप्ताह में भर्ती पूरी करने की दलील दी गई थी, पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Recruitment: 2364 EMT भर्ती, परिणाम जारी करने पर रोक, सरकार से स्पष्टीकरण की मांग

Punjab ETT 2364 भर्ती में बीएड को Joining मिलेगी या नहीं।। हाईकोर्ट ने भर्ती बहाल क्यों की!!

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