1Section 144: 5 जून से 10 सितंबर, यानी 88 दिन तक अलीगढ़ में धारा 144 लागू रहेगी। विभिन्न परीक्षाओं, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के कारण यह निर्णय लिया गया है।
Section 144: अलीगढ़ में धारा 144 लागू रहेगी।
अगले 88 दिनों तक अलीगढ़ में धारा 144 लागू रहेगी। 15 जून से 10 सितंबर तक यह आदेश लागू रहेगा। 17 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 26 अगस्त को जन्माष्टमी को आपातकाल घोषित किया गया है, विभिन्न परीक्षाओं और अन्य महत्वपूर्ण कारणों से। मामू-भांजा मामले में धारा 144 का आदेश महत्वपूर्ण माना जाता है।
Section 144: अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने कहा कि स्थानीय अभिसूचना और अन्य माध्यमों से पता चला है कि कुछ असामाजिक तत्व इस अवसर पर शान्ति-व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, जिससे शान्ति-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना अस्वीकार्य है। ऐसी स्थिति में, शहर में शान्ति, कानून व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 10 सितंबर तक धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता तत्काल लागू कर दी गई है।
Section 144: 10 सितंबर तक इसे नहीं करना
- बैंकट हाउस मैरिज होम मालिक पार्टी शादी के दौरान लाइसेंसी हथियार नहीं रखती।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अफवाह फैलाएगा, झूठी खबरों को प्रकाशित करेगा, प्रसारित करेगा या सहयोग देगा, जिससे आम जनता, विभिन्न वर्गों या सम्प्रदायों में घृणा और द्वेष की भावना पैदा हो या शांति व्यवस्था को भंग करने की संभावना हो।
- कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवार लेख, बैनर, पोस्टर या कुछ भी नहीं लिखेगा या प्रकाशित करेगा जो शान्ति-व्यवस्था को भंग कर सकता है।
- सार्वजनिक स्थलों, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वाराओं और चर्चों जैसे धार्मिक स्थानों से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसी कोई बात नहीं प्रसारित या चर्चा करेगा जो भय, आतंक, सामुदायिक वैमनस्यता और अव्यवस्था पैदा करे।
- कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी समुदाय या व्यक्ति को अपमानजनक भाषा या गाली देने, पुतला दहन या किसी की मर्यादा को भंग करने या शान्ति-व्यवस्था को भंग करने के लिए उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक नारे लगाने से बचेगा।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या घरों या दुकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, रोडे, कांच की बोतलें, लोहे की सरिया, फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं या ज्वलनशील पदार्थ नहीं एकत्रित और रखेंगे।
- परीक्षा स्थल, परीक्षा केंद्र या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बल्लम, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र (जैसे बन्दूक, पिस्टल) या ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ (जैसे तेजाब) नहीं ले जाएगा या रखेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जो दिव्यांग या नेत्रहीन हैं और सिक्ख धर्म के अनुयायी अपने सहारे के लिये छड़ी रख सकते हैं।
- बिना पूर्व अनुमति के, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि प्रसारण उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में शादी बारात, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में होने वाली प्रार्थना सभा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी धमाकेदार आतिशबाजी या हवा में उड़कर आवाज करने वाली आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा, न ही किसी को इसके लिये प्रेरित करेगा. सक्षम अधिकारी से अनुमति या लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति कोई विस्फोटक पदार्थ, आतिशबाजी, पटाखा बनाना, भण्डारण करना, बेचना या परिवहन करना नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति भांग, शराब या अन्य मादक पदार्थ पीकर उद्ंडता नहीं करेगा।
- यदि किसी विदेशी नागरिक नशे में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर घूमता है, तो अपराधी प्रवृत्ति का किरायेदार नहीं होगा।
- यदि कोई किरायेदार होगा, तो वह निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा।
- विभिन्न जातियों, धर्मों और सम्प्रदायों के लोगों की धार्मिक या जातीय भावनाओं को कोई भी व्यक्ति भड़काऊ भाषणों के लिए मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का प्रयोग नहीं करेगा।
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Section 144: 88 दिन के लिए अलीगढ़ में धारा 144 लागू है, 10 सितंबर तक इसे भूलकर भी नहीं भूलना
Section 144 News: राजधानी में धारा-144 लागू। Bhopal में 81 दिनों तक लागू रहेगी धारा-144। देखिए..