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SOP: डीजीपी ने बड़े कार्यक्रमों में भीड़ नियंत्रण और पुलिस तैनाती की एसओपी जारी की

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SOP: यूपी डीजीपी ने हाथरस कांड के बाद भीड़ जनित आपदा और भगदड़ से बचाव के लिए एसओपी जारी किया है। आयोजनों की अनुमति अब खतरे के आकलन के बाद दी जाएगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण पहले अधिकारी करेंगे।


हाथरस कांड के बाद बड़े समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने और पुलिस बल को तैनात करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) घोषित की है। अब कार्यक्रम में खतरे का आकलन करने के बाद ही आयोजन की अनुमति दी जाएगी, इसके अनुसार। कार्यक्रमस्थल का खुद निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों को करना होगा। विशिष्ट अतिथियों के आवागमन के लिए विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त मार्ग को आम जनमानस से अलग रखा जाएगा। स्थानीय मजिस्ट्रेट और राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा।

SOP: क्रिकेट मैच, मॉल, रेलवे स्टेशन, राजनीतिक दल और धार्मिक कार्यक्रमों में भारी भीड़ उमड़ती है। बहुत अधिक भीड़ होने से भीड़ जनित आपदा या भगदड़ की आशंका भी बढ़ जाती है। पूर्व में ऐसी घटनाएं लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज रेलवे स्टेशन तथा हाथरस में हुई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण ने इसके दृष्टिगत कई भीड़ प्रबंधन सुझाव दिए हैं।

SOP के अनुसार, भीड़ जनित आपदा के लिए कमिश्नरेट, जिला, रेंज और जोन स्तर पर एक एकीकृत सिस्टम बनाया जाएगा। यह हर समय डीएम, सीएमओ, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, स्थानीय पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपडेट किया जाएगा। आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों को नियमित रूप से पूर्वाभ्यास कराया जाएगा।

विशेष आयोजनों के लिए पुलिस लाइन में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात के दृष्टिगत आवश्यक संसाधनों, उपकरणों और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध करना होगा।

SOP: ये सावधानियां बरतनी चाहिए

अग्नि दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, मार्ग दुर्घटना और श्वास अवरोध का आकलन

SOP: सिविल डिफेंस, एसपीओ, होमगार्ड, चौकीदार, पुलिसमित्र, जनप्रतिनिधि, पूर्व कर्मचारी और C Plan App के सदस्यों का उपयोग करना।

SOP: डीजीपी ने बड़े कार्यक्रमों में भीड़ नियंत्रण और पुलिस तैनाती की एसओपी जारी की


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