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UP: प्रदेश में छोटे होटलों को खोलना आसान होगा, कमरों और रास्तों के लिए बदले जाएंगे नियम 

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UP: यूपी में होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। CM योगी ने आवासीय क्षेत्रों में होटलों को बनाने के नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। कम से कम जगह में छह से बीस कमरों के होटल भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए भूमि और सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई के मानकों को बदलना होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित नियमावली में बदलाव करने का आदेश दिया। छोटे होटल इसका लाभ उठाएंगे।

UP: सोमवार को अपने आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। प्रदेश में हर साल करीब 37 करोड़ पर्यटक आते हैं। इन सुखद परिस्थितियों के चलते क्षेत्र में बहुत से होटलों की जरूरत है। ऐसे में, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बाइलाज में बदलाव की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों तक के होटल निर्माण के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा और होटल तक पहुंचने वाले मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पार्किंग, सुरक्षा और आग से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

UP: ये बदलाव छोटे होटलों को बड़ी राहत देते हैं

एफएआर फिलहाल 2.5 मीटर है। अलग-अलग होटलों में इसे 5 मीटर से अधिक करने की योजना बना रहे हैं। -15 मीटर ऊंची इमारतों पर 12.5 मीटर के सेटबैक मानक लागू होंगे।

यूपी में प्रति लाख आबादी पर 35 होटल कमरे
-अन्य राज्यों में प्रति लाख आबादी पर 100 कमरे

UP: प्रदेश में छोटे होटलों को खोलना आसान होगा, कमरों और रास्तों के लिए बदले जाएंगे नियम 

UP में कितने जानलेवा होटल ? क्या बिना किसी नियम को Follow किये चल रहे हैं होटल ?

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