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Central Govt: अगर खाते में अधिक राशि मिली तो? सरकारी कर्मचारियों को रिकवरी से राहत की खबर

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Central Govt: केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों में ओवरपेमेंट की शिकायतें लगातार होती रहती हैं। जब नोटिस जल्द ही मिलता है, तो फाइलें अक्सर एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें कर्मचारी रिटायर हो जाता है, लेकिन ओवरपेमेंट का केस नहीं सुलझा जाता।

सरकारी कर्मचारियों को राहत देने वाला आदेश वित्त मंत्रालय के ‘व्यय विभाग’ ने जारी किया है। पहली अप्रैल को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के खाते में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इस मामले में अतिरिक्त भुगतान की सीमा दो लाख रुपये है। अगर सरकारी सेवक के खाते में पैसा गलती से चला गया है, तो आप परेशान नहीं होंगे। ओवरपेमेंट को वापस लेने के लिए एक महीने के भीतर आदेश जारी करना अनिवार्य है। इस मामले में, वित्त मंत्रालय ने 2024 के वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम (DFRPR) के नियम 15 का उल्लेख किया है।

इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों या विभागों द्वारा किए गए अधिक भुगतान से सरकारी कर्मचारियों को छूट मिल सकती है। इसके बावजूद, इसके लिए संबंधित विभाग को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए।

Central Govt: सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है?

न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अदालतों को अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक लगाने का अधिकार है। यह कर्मचारियों के किसी अधिकार के कारण नहीं है; बल्कि, कर्मचारियों को इसके कारण उत्पन्न होने वाली मुसीबत से बचाने के लिए है। यदि कर्मचारी को गलतबयानी या धोखाधड़ी के कारण अधिक भुगतान नहीं दिया गया है, यदि नियोक्ता ने वेतन व भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू किया है, या यदि नियम की किसी विशिष्ट व्याख्या के आधार पर अधिक भुगतान किया गया है, जो बाद में गलत पाया गया है, तो अतिरिक्त भुगतान वापस नहीं लिया जा सकता।

सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, खासकर निचले स्तर के कर्मचारी, अपने परिवार के भोजन पर निर्भर करता है, चाहे जो वेतन मिलता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर कर्मचारी जानता है कि उसे भुगतान देय राशि से अधिक है या गलत भुगतान किया गया है, तो अदालत उसे वसूली से राहत नहीं देगी।

वित्तीय मंत्रालय के कार्यालय ने कहा कि वित्तीय सलाहकार ‘एफए’ संबंधित विभाग या मंत्रालय के सचिव को ओवरपेमेंट फाइल भेजेगा। एफए द्वारा इसमें अनुरोध किया जाएगा कि अतिरिक्त भुगतान माफ किया जाए। 2024 के वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम (DFRPR) के नियम 15 ऐसे मामले देखेगा। भारत सरकार में विभागीय प्रशासक और कोई अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी, जिसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा या उसके तहत अधिकार दिए गए हैं, अधिक भुगतान की गई रकम को माफ कर सकते हैं।

Central Govt: क्या शर्तें हैं?

विभाग को इस मामले में कुछ शर्तों का पालन करना होगा। ज्यादा भुगतान की वसूली के लिए जारी आदेश की तारीख, छूट का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसा आदेश अधिक भुगतान की वसूली के लिए एक महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए। डीएफपीआर 2024 के नियम 15 के अनुसार, भारत सरकार का एक विभाग दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान वापस ले सकता है। डीएफपीआर के नियम 15 में बताए गए नियमों के अनुसार सभी प्रस्तावों की जांच की जानी चाहिए।

उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी सरकारी कर्मचारी ने छूट के मामलों में कोई गंभीर लापरवाही नहीं की है जिसके लिए उच्च अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

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