Sunday, November 9, 2025

Yogi government: योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया: अब पीढ़ियों के बीच संपत्ति आसानी से बांटी जा सकेगी

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Yogi government: योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पीढ़ियों के बीच संपत्ति आसानी से बांटी जा सकेगी बिना किसी बहस के। जब तक आप जीवित हैं, अपनी अचल संपत्ति अपने परिवारीजनों को देने में आसान होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाजन और नियंत्रण के लिए शीघ्र ही नवीन प्रणाली लागू होगी।

अब उत्तर प्रदेश में पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन में भी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिसमें सिर्फ 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ अपनी संपत्ति को रक्तसंबंधियों के नाम करने की बड़ी सहूलियत दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे पर देय स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपये लगाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक खर्च के कारण परिवार में विभाजन और कोर्ट केस अक्सर होते हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क परिवार के बीच विलय को आसान बना देगा।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आम आदमी की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए हैं। व्यवस्थापना प्रक्रिया और संपत्ति विभाजन में सरलीकरण से लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी।

Yogi government: यह विभाजित होता है

विभाजन विलेख में विभाजित संपत्ति में सभी पक्षकार संयुक्त हिस्सेदार हैं, और विभाजन उनके मध्य है।
विभाजन विलेख में प्रस्तावित छूट एक ही मृतक व्यक्ति के सभी लीनियल डीसेंडेंट्स को आच्छादित करेगी, अर्थात यदि दादा की मूल संपत्ति में वर्तमान में जीवित हिस्सेदार भतीजा, भतीजी या चाचा हैं, तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं।
यह होता है जब व्यवस्थापक पक्षकार (जीवित) अपनी बड़ी संपत्ति को कई पक्षकारों में बाँटता है।

लीनियल डीसेंडेंट्स (किसी भी पीढ़ी के) के पक्ष में व्यवस्थापन करने का अधिकार व्यवस्थापन विलेख में प्रस्तावित छूट के अधीन है। यही कारण है कि संपत्ति यदि पिता या माता जीवित हों, तो उनके पक्ष में हो सकती है, और यदि पुत्र या पुत्री जीवित हों, तो उनके पक्ष में भी हो सकती है।

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