VR News Live

zomato : फूड ऐप zomato को सरकार का नोटिस, 402 करोड़ का GST नोटिस            

zomato gst

zomato gst

zomato  :  आपके ऑनलाइन फूड ऐप zomato और swiggy  पर जीएसटी विभाग की मार पड़ी है। डिलीवरी शुल्क के मामले में ज़ोमैटो और स्विगी को भेजा गया जीएसटी टैक्स नोटिस। सरकार डिलीवरी पार्टनर्स से डिलीवरी फीस पर भी जीएसटी की मांग कर रही है। हालाँकि, कंपनी ने जवाब देते हुए कहा है कि वे डिलीवरी पार्टनर्स की ओर से डिलीवरी प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है।

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म zomato को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। यह मामला डिलीवरी चार्ज पर टैक्स न चुकाने से जुड़ा है. गुरुग्राम स्थित कंपनी का कहना है कि वह इस टैक्स का भुगतान नहीं कर सकती क्योंकि इसका भुगतान डिलीवरी पार्टनर द्वारा किया जाता है। zomato का कहना है कि वह नोटिस का जवाब दाखिल करेगा।

यह टैक्स नोटिस 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लगाए गए टैक्स को लेकर जारी किया गया है। नवंबर में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने zomato को प्री-डिमांड नोटिस जारी किया था। swiggy से 750 करोड़ रुपये की मांग का नोटिस भी जारी किया गया है. अब यह साफ हो गया है कि सरकार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से डिलीवरी फीस पर भी जीएसटी की मांग कर रही है।

हालांकि, फूड डिलीवरी कंपनियों का कहना है कि यह डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कंपनी ने आगे कहा कि ‘कंपनी का मानना ​​है कि वह डिलीवरी पर कोई टैक्स देने की हकदार नहीं है। चूंकि डिलीवरी सेवा डिलीवरी पार्टनर द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए कंपनी को इस पर कर का भुगतान नहीं करना चाहिए। हमारे कानूनी एवं कर सलाहकार ने भी यही सलाह दी है.

zomato  :  क्या है पूरा मामला

1 जनवरी 2022 से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को रेस्टोरेंट्स की ओर से खुद जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा करना होगा. हालाँकि, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। यह शुल्क जोमैटो और स्विगी द्वारा लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत लिया जाता है, लेकिन वे चाहें तो इसे माफ भी कर सकते हैं। हालाँकि, कंपनी की ओर से इस मामले में कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

आप यह भी पढ़ सकते हें

loan app ban : सट्टेबाजी ऐप्स और फर्जी लोन विज्ञापनों पर लगेगा प्रतिबंध, सरकार ने इन्हें तुरंत हटाने का दिया आदेश

Exit mobile version