Highcourt: मृत्यु की स्थिति में मुआवजा निर्धारित करने के लिए महिला गृह प्रबंधक को नौ हजार की आय मानना उचित है
Highcourt: जालंधर की एक महिला की हादसे में मौत के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जालंधर ने उसे गृहिणी मानते हुए 4500 रुपये की आय निर्धारित की। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें मुआवजा राशि बढ़ाने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना में महिला की मौत […]
Continue Reading