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Highcourt: बेटी की शादी की तारीख बदलने पर फिर से पैरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि अगर वे जेल में नहीं होते तो जुर्माना लगाते

Punjab

Highcourt: NDPS Act के तहत जेल में बंद एक कैदी ने बेटी की शादी के लिए पैरोल की मांग की थी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कैदी पहले भी बेटी की शादी कर चुका था और पैरोल लेकर भाग गया था। उसकी याचिका इस पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में जेल में मौजूद एक कैदी को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि उसने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मांगे गए पहले पैरोल आवेदन को रद्द कर दिया और शादी की तारीख बढ़ाकर दूसरी याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि याची को मोटा जुर्माना लगाया जाता अगर वह सलाखों के पीछे नहीं होता।

Highcourt: 2024 में बेटी की शादी की वजह से छूट की मांग

याचिकाकर्ता बृजलाल ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी बेटी की शादी मई में होने वाली है। ऐसे में उसे शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। पंजाब सरकार ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए बताया कि याची को पहले पैरोल दी गई थी और फिर वह भाग गया था। बाद में उसे एक और मामले में गिरफ्तार किया गया था। कारावास में रहते हुए, उसने मार्च, 2024 में बेटी की शादी की वजह से छूट की मांग की। उसके व्यवहार से आवेदन रद्द कर दिया गया।

इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील वापस ले ली थी। अब बेटी की शादी की तारीख को आगे बढ़ाकर, उसने फिर से उसी कारण से पैरोल मांगी है और पहले की याचिका को छिपा लिया है। याची को हाईकोर्ट ने कठोर रूप से फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा अगर वह जेल में नहीं होता।

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