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Punjab: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा: पार्किंग लाइट आवश्यक है, लेकिन टक्कर मारने वाला लापरवाह नहीं

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Punjab: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सिरसा के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई वाहन सड़क किनारे रोका गया है तो उसकी पार्किंग इंडिकेटर हमेशा चालू रहनी चाहिए। वाहन में भी रिफ्लेक्टर होना चाहिए।

वाहन सड़क के किनारे खड़ा है, लेकिन पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर नहीं जल रहे हैं तो यह उसी की लापरवाही है। पीछे से टक्कर मारने वाले को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अंधेरे में कोई बड़ा वाहन खड़ा नहीं होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सिरसा के निर्णय के खिलाफ बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

Punjab: 9 अगस्त 2020

Punjab: याचिका में बीमा कंपनी ने कहा कि 9 अगस्त 2020 को सड़क किनारे खड़े कैंटर में एक कार ने टक्कर मार दी थी। कैंटर सड़क के कच्चे हिस्से में था और 20 फीट की सड़क पर दो गाड़ियां आराम से निकल सकती थीं। कार चालक की लापरवाही ने कार में सवार अरविंद कुमार को मार डाला। अरविंद के परिजनों ने कहा कि उस रात बहुत अंधेरा था और कैंटर सड़क पर खड़ा था। कैंटर पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं था और उसकी पार्किंग लाइट भी नहीं जल रही थी। इसके बाद चालक कैंटर को नहीं देख सका और वाहन और कैंटर की भिड़ंत हो गई।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया कि यदि कोई वाहन सड़क किनारे भी रोका गया है तो उसकी पार्किंग इंडिकेटर हर समय काम करनी चाहिए। वाहन में भी रिफ्लेक्टर होना चाहिए। इस मामले में, कैंटर पर न तो रिफ्लेक्टर था और न ही पार्किंग लाइट जल रही थी। ऐसे में पीछे से टक्कर मारने वाले कार चालक लापरवाह नहीं होगा। बिना पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर के अचानक सड़क पर खड़े वाहन की कोई चालक उम्मीद नहीं करता। एमएसीटी सिरसा द्वारा निर्धारित 19 लाख रुपये की मुआवजा राशि को कम करने की दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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