UP: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घंटे बिजली मिलने पर आपत्ति जताई है। मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद विद्युत निगमों में उत्साह है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य के ग्रामीणों को कम बिजली मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया है। नियामक आयोग ने चार साल से सिर्फ 16 घंटे की आपूर्ति करने पर विद्युत वितरण निगमों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह भी कहा कि मुआवजा कानून को तत्काल लागू किया जाए। भी आयोग से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद विद्युत निगमों में उत्साह है।
2020 के उपभोक्ता अधिकार कानून ने सभी ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत नियामक आयोग को एक पत्र में बताया कि उत्तर प्रदेश में आपूर्ति सिर्फ 16 घंटे है। 30 जुलाई को ऊर्जा मंत्रालय के उप सचिव अशोक कुमार ने विद्युत नियामक आयोग के सचिव को पत्र लिखा कि अभिलंब विद्युत वितरण निगमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए। अन्यथा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के तहत कार्रवाई शुरू करना होगा। यह भी कहा गया है कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति न होने से उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता मुआवजे के दायरे में आ जाते हैं।
UP: जनहित प्रस्ताव उपभोक्ता परिषद ने प्रस्तुत किया
मंगलवार को राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की। शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। परिषद के अध्यक्ष ने विद्युत नियामक आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह और अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर जनहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह भी बताया गया कि भारत सरकार ने उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 की धारा 10(1) के तहत देश के सभी राज्यों के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति करनी अनिवार्य कर दी है, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी हों। ऐसा न होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा भी मिलेगा।
UP: लेकिन राज्य के उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं मिलेगा। विद्युत वितरण निगमों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में जल्दबाजी दिखाई, लेकिन बिजली आपूर्ति में देरी होती है।
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UP: ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घंटे बिजली देने पर नाराजगी जताई, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने का नियम है।
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