Chintal Paradiso:

Chintal Paradiso: गुरुग्राम के चिंटल पैराडिसो में एक और टावर को असुरक्षित घोषित किया गया, 15 दिनों के अंदर खाली करने का आदेश दिया गया

Haryana Punjab

Chintal Paradiso: चिंटल सोसायटी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राकेश हुड्डा ने कहा कि निवासी फ्लैट खाली करने को तैयार हैं, लेकिन छह महीने का किराया और शिफ्टिंग चार्ज चाहिए। उन्होंने कहा कि निवासी अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता से जल्द सेटलमेंट चाहते हैं।

अब सेक्टर-109 पर स्थित चिंटल पैराडिसो सोसायटी का टावर जे भी खाली होगा। इसके लिए पंद्रह दिन की अवधि दी गई है। टावर में रहने वाले लोगों से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने तुरंत फ्लैट खाली करने की मांग की है। टावर जे को आईआईटी दिल्ली की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में असुरक्षित बताया गया है। तब, दुर्घटना का खतरा देखते ही टावर को तुरंत खाली कर दिया जाए। खतरे को रोकने के लिए 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-34 इस संबंध में आदेश देता है।

अब सोसायटी के टावर डी, ई, एफ जी और एच पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (DMA) लागू है। चिंटल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के टावर जे की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी दिल्ली को असुरक्षित घोषित किया गया। टावर जे में रहने वाले लोगों को 15 दिन के भीतर अपना क्षेत्र खाली कर मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। डीटीपी (ई) गुड़गांव को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में आदेशों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के पालन में पुलिस बल की सहायता ली जा सकती है, कहा गया है।

Chintal Paradiso: भुगतान मामलों पर SIT चर्चा कर रहा है

आदेश में कहा गया है कि एसआईटी डिवेलपर मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से निवासियों या फ्लैट मालिकों को मुआवजे का भुगतान करेगा। मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टावर जे के सभी आवंटियों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। आदेशों की अवहेलना कानूनी कार्रवाई के अधीन होगी।

Chintal Paradiso: टावर D में दुर्घटना हुई

10 फरवरी 2022 को चिंटल पैराडिसो में एक टावर हादसे में दो लोग मारे गए। घटना के बाद, आईआईटी दिल्ली को इस टावर की तकनीकी जांच की जिम्मेदारी दी गई। नवंबर 2022 में आईआईटी दिल्ली की जांच रिपोर्ट ने टावर डी को असुरक्षित घोषित किया था। बाद में आईआईटी दिल्ली ने जे टावर में कंक्रीट में क्लोराइड की अधिक मात्रा पाई है। टावरों में छज्जा और छत से सरिये गिरने की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं।

लोगों ने कहा कि छह महीने का किराया और शिफ्टिंग शुल्क चाहिए।

टावर डी, ई, एफ, जी और एच में पहले डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम लगाया गया है। अब टावर जे को 15 दिन के भीतर खाली करके चिंटल इंडिया को सौंपना होगा। 48 लोग इस टावर में 52 फ्लैट में रहते थे। आईआईटी रिपोर्ट आने के बाद अधिकांश ने फ्लैट खाली कर दिए थे। अब टावर जे में दस फ्लैट्स परिवार रहते हैं।

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Gurugram: Chintels Paradiso के D-Tower को गिराने के आदेश | Prime Time


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