Gujarat: गुजरात उपभोक्ता फोरम ने बुटिक को महिला की शिकायत पर 5000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। महिला का कहना है कि शादी समारोह में उसके कपड़े गलत तरीके से सिले गए, जिससे उसे दूसरे कपड़े पहनने पड़े।
गुजरात के वडोदरा में एक बुटीक को शादी समारोह से पहले गलत तरीके से कपड़ों की सिलाई करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता फोरम ने कहा कि बुटीक ने एक महिला को गलत तरीके से कपड़ों को सिलकर उसे ‘मानसिक आघात’ पहुंचाया। इसलिए उसे शादी समारोह में दूसरे कपड़े पहनने पड़े। महिला ने बताया कि 2017 में उसने बुटीक से संपर्क किया और 2018 में सेवाओं से असंतुष्ट होकर उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया।
Gujarat: बुटीक ने नोटिस का नहीं उत्तर दिया।
महिला ने बताया कि बुटीक मालिक ने उसके लिए नए ब्लाउज खरीदने से इनकार कर दिया और उन्हें फिर से कपड़े सिल करने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। वादों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने कहा कि बुटीक, विपक्षी पक्ष, नोटिस मिलने के बावजूद सुनवाई के दौरान नहीं आया और न ही शपथ पत्र देकर शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया।
Gujarat: तीन ब्लाउज और दो कपड़े, ठीक से नहीं सिले गए
7 मार्च को वडोदर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त) ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने अपने भतीजे की शादी में ये कपड़े पहनने की योजना बनाई थी। फोरम ने कहा कि महिला के तीन ब्लाउज और दो ड्रेस ठीक से नहीं सिले गए थे। बुटीक को मानसिक हिंसा का दोषी ठहराया गया है। शिकायतकर्ता को इसलिए पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
सात वर्ष पुराने मामले में आदेश
उपभोक्ता फोरम ने कहा कि बुटीक शिकायतकर्ता महिला को सिलाई शुल्क के तीन हजार रुपये और कानूनी व्यय के लिए दो हजार रुपये देगा। अक्तूबर 2017 में अहमदाबाद की दीपिका दवे ने तीन मैचिंग ब्लाउज पीस के साथ बुटीक गईं। महिला का दावा है कि उन्हें दूसरी दुकान से खरीदी गई तीन साड़ियों के साथ उनके कपड़े सिलकर मिले। महिला ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को सिलाई के लिए दो और ब्लाउज पीस भी दिए थे। सिलाई के लिए पांच हजार रुपये खर्च किए, लेकिन उन्हें सही कपड़े नहीं मिले।
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“तीन ब्लाउज और दो कपड़े की खराब सिलाई से एक महिला को मानसिक तनाव” उपभोक्ता फोरम ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया
#Consumer forum उपभोक्ता फोरम में केस कैसे दायर करें।
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