Jabalpur: जांच में पता चला कि आरोपी दिसंबर 1977 से सेवा में था। आरोपी ने अपने कार्यकाल में 71,73,107 रुपये की वैध आय अर्जित की। उस समय, आरोपियों ने 1,45,26,384 रुपये खर्च किए।
विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त अमजद अली खान ने आय से अधिक मामले में सिंचाई विभाग के पूर्व सहायक यंत्री को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरोपी के पास आय से लगभग दो गुना अधिक संपत्ति थी। आरोपी को न्यायालय ने चार वर्ष के कारावास और 60 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
Jabalpur: 60 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
Jabalpur: लोकायुक्त की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने बताया कि नवंबर 2014 को आरोपी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण दर्ज किया गया था। लोकायुक्त दल ने आरोपी के जबलपुर, उमरिया और बैंक लॉकरों की जांच की थी। घर और बैंक लॉकर में प्राप्त सामान की जब्ती बनाई गई, साथ ही घर और बैंक लॉकर में प्राप्त आभूषण की जब्ती बनाई गई। जांच में पता चला कि आरोपी दिसंबर 1977 से सेवा में था। आरोपी ने अपने कार्यकाल में 71,73,107 रुपये की वैध आय अर्जित की। उस समय, आरोपियों ने 1,45,26,384 रुपये खर्च किए।
न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन पक्ष ने 46 और आरोपी पक्ष ने 43 साक्षियों की परीक्षा की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) ई और 13(2) के तहत न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया, क्योंकि उसका आय वैध आय से 89 प्रतिशत अधिक थी।
Table of Contents
UP News Live | Akhilesh पर Modi-Yogi का खुलासा…सच साबित हो गया ! Latest Updates । Hindi News
Discover more from VR News Live
Subscribe to get the latest posts sent to your email.