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Pakistan: आजम खां समेत चार पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना, 20 मई को सुनवाई होगी

Videsh

Pakistan: यतीमखाना बस्ती के एक मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष का दरोगा जसपाल सिंह ग्वाल कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां सहित चार लोगों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह का अंतिम अवसर दिया है।

Pakistan: यतीमखाना बस्ती के एक मामले में बुधवार को दरोगा कोर्ट पहुंचे, लेकिन सपा नेता आजम खां समेत आरोपियों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दी, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां सहित चार लोगों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह का अंतिम अवसर दिया है। अब 20 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।

2019 में शहर कोतवाली में यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर 12 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें मारपीट, लूटपाट और डकैती सहित कई धाराएं शामिल थीं। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, पूर्व सीओ आले हसन, इस्लाम ठेकेदार और सपा नेता आजम खां को इसमें आरोपी बनाया गया है। यह मामला कोर्ट में है।

Pakistan: बुधवार को MP-MLA सेशन कोर्ट में हुई।

इस मामले की सुनवाई बुधवार को MP-MLA सेशन कोर्ट में हुई। सपा नेता आजम खां, पूर्व सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान एक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए चारों को जिरह करने का अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

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