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Punjab: हाईकोर्ट ने पराली आधारित ईंधन की शर्त पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पक्ष बनाया

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Punjab: पंजाब ब्रिकक्लिन ऑनर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि वे केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार भट्ठों में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय, पंजाब सरकार ने ईंट भट्ठों को 20 प्रतिशत पराली आधारित ईंधन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में पक्षधर बनाया है जब उसने पंजाब में ईंट भट्ठों के लिए कुल ईंधन का 20 प्रतिशत पराली आधारित अनिवार्य करने की याचिका पर सुनवाई की।

Punjab: 20 प्रतिशत पराली आधारित ईंधन

Punjab: पंजाब ब्रिकक्लिन ऑनर एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वे केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार भट्ठों में कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उस समय, पंजाब सरकार ने ईंट भट्ठों को 20 प्रतिशत पराली आधारित ईंधन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। याचिका में कहा गया कि इससे एसोसिएशन के सदस्य प्रभावित होंगे। पराली आधारित ईंधन सिर्फ सीजनल उपलब्ध है और कोयले की तुलना में पांच गुना महंगा है। याचिकाकर्ताओं को राहत दी जानी चाहिए और पंजाब सरकार का यह आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

सरकार भी आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई कर रही है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने ईंट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें बंद करने पर रोक लगा दी थी। एसोसिएशन ने अब इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पक्ष लेने की मांग की है। हाईकोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए बोर्ड को पक्ष बना लिया है।

Punjab: हाईकोर्ट ने पराली आधारित ईंधन की शर्त पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पक्ष बनाया


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