Rahul Gandhi: MP-MLA विशेष कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को तय की गई है। मामले में राहुल गांधी के वकील ने प्रतिक्रिया दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर अभद्र टिप्पणी पर निगरानी याचिका दाखिल की गई। इसमें निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद को खारिज करने का आदेश चुनौती दी है। जवाब मिलने पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए ३१ अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
Rahul Gandhi: 18 मार्च 2018 को एआईसीसी की एक बैठक में राहुल गांधी
Rahul Gandhi: राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने पहले जवाब दिया, जो वादी दिलीप श्रीवास्तव के वकील प्रवीण सिंह और राजेश श्रीवास्तव को भी भेजा गया था। याद रखें कि 18 मार्च 2018 को एआईसीसी की एक बैठक में राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री की तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी से की थी, जिसके लिए वादी दिलीप ने अदालत में परिवाद दायर किया था। ललित और नीरव भ्रष्टाचार करते थे।
Rahul Gandhi: यह आरोप लगाया जाता है कि राहुल ने समाज में प्रधानमंत्री के उपनाम मोदी को लेकर यूट्यूब पर मानहानिकारक टिप्पणी की है। इस विवाद को सुनवाई के बाद निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। MP-MLA विशेष कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती दी है।
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Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी का जवाब दिया, अगली सुनवाई 31 अगस्त को
PM Modi Speech In Telangana: ‘राहुल ने अडानी-अंबानी को अचानक गाली देना बंद क्यों किया’| Rahul Gandhi
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