Swati Maliwal Case: तीस हजारी कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। इस दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में रोईं।
स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में चल रहा है। आप सांसद स्वाति मालीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई में शामिल होने के लिए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं।
बिभव कुमार के वकील ने बचाव में दलील दी। सुनवाई में उन्होंने कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। कोर्ट की सुनवाई में स्वाति मालीवाल रोने लगीं। बिभव कुमार के वकील ने कहा कि बिभव के खिलाफ इस केस में जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कोई औचित्य नहीं है।
Swati Maliwal Case: आईपीसी 308
आईपीसी 308 के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का कोई अर्थ नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर नहीं बुलाया गया था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश की।
बिभव के वकील ने बताया कि स्वाति मालीवाल को सुरक्षा कर्मचारियों ने बाहर इंतजार करने को कहा था, लेकिन वे सुरक्षा क्षेत्र को पार कर अंदर घुस गईं। सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि मैडम ने मुझसे कहा, “आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे।”:”
क्या आप एक सांसद के रूप में कुछ भी कर सकते हैं? सीएम आवास पर उन्हें कोई फोन नहीं आया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस दिन वहां पहुंचने का निर्णय लिया था। उस दिन वह भी सुरक्षा कर्मचारियों से बार-बार बिभव के बारे में पूछ रही थीं।
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Swati Maliwal Case: बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी; वकील ने बताया
Bibhav Kumar Tis Hazari Court Hearing LIVE: मालीवाल केस में बिभव कुमार गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिच
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