Uttar Pradesh Electricity bill की बढ़ी दरों से परेशान उपभोक्ताओं को अब विभाग से अतिरिक्त सिक्योरोटी राशि देने की सूचना मिलना शुरू हो गया है। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर बिजली विभाग लाखों उपभोक्ताओं को नोटिस थमा रहा है।
Uttar Pradesh Electricity bill कनेक्शन अवधि –
यूपी में बिजली की बढ़ी दरों से परेशान उपभोक्ताओं को अब विद्युत विभाग से अतिरिक्त सिक्योरोटी राशि देने की सूचना मिलना शुरू हो गया है। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर बिजली विभाग लाखों उपभोक्ताओं को नोटिस थमा रहा है। उपभोक्ताओं से लगभग दो महीने के बिजली बिल के बराबर जमानत राशि देने की मांग की जाती है। यह भी कहते हैं कि पैसे नहीं मिलने पर बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर काट दिया जाएगा।
यह नोटिस गाजियाबाद के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है। बिजली विभाग से नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और आरडब्ल्यूए के लोग सड़क पर उतरे हैं। वहीं, विद्युत विभाग के अधिकारी सरकारी स्तर से आए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं।
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गाजियाबाद में विद्युत निगम द्वारा भेजे गए नोटिस का अब हर कोई विरोध करने लगा है। गाजियाबाद में लोगों को विद्युत विभाग से नोटिस मिल रहा है। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 6 निवासी पुष्कर सिंह रावत कहते हैं, “बिजली कनेक्शन देते समय विभाग ने प्रति किलोवाट से हिसाब से जमानत राशि जमा कराई थी, लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा है कि आप अतिरिक्त शुल्क जमा कराइए।” हम पूराने कनेक्शन वालों के साथ पहली बार ऐसा कर रहे हैं।”
Uttar Pradesh Electricity bill के बारे में शिकायतें –
रावत ने Uttar Pradesh Electricity bill विभाग के नोटिस से परेशान होकर कहा, “बिजली विभाग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहा है।” जब हमने अपनी खपत के अनुसार KVA मीटर लगा रखा है, जिसका रेंट भी मिलता है, तो यह कौन सी सिक्योरिटी राशि जमा करने को कह रहे हैं? सिक्योरिटी पहले से जमा है। आप लोड क्षमता को 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत कितना बढ़ा रहे हैं? विभाग का यह नोटिस गलत है। मैं बिजली विभाग से पूछना चाहता हूँ कि चार लोगों को एक ही लोड अप्रूव मीटर क्यों है? लोड के अनुसार एक बार के लिए सिक्योरिटी राशि का कुछ प्रतिशत होना चाहिए, न कि हजारों प्रतिशत से अधिक।
क्या मतलब है? गाजियाबाद जिले में विभाग के लगभग 11 लाख बिजली कनेक्शन हैं, जिसमें एक लाख से अधिक वाणिज्यिक, 9000 से अधिक नलकूप और लगभग 2000 औद्योगिक कनेक्शन शामिल हैं। गाजियाबाद विद्युत निगम का कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा संग्रह को लेकर यह नोटिस विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 4.20 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 के तहत भेजा जा रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को लगभग दो महीने का बिजली बिल जमा करना होगा। नियमों के अनुसार ही यह नोटिस भेजी गई है।
Uttar Pradesh Electricity bill के नोटिस –
Uttar Pradesh Electricity bill विभाग द्वारा जारी किए गए इस नोटिस के बाद गाजियाबाद में उपभोक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बारे में ट्रांस हिंडन आरडब्ल्यू फेडरेशन ने स्थानीय बीजेपी विधायक सुनील शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि आम उपभोक्ता पश्चिमांचल विद्युत वितरण लिमिटेड के नोटिस से भयभीत हैं। नोटिस में 500 से 2000 प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा करने की मांग की गई है। खास बात यह है कि यह राशि नकद जमा करने के लिए कहा जा रहा है।
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