MP News: मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन की शिकायत आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज की गई है। रेरा अधिनियम की धारा 90, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की अनुमति देती है, इस मामले में रेरा के सचिव डीवी सिंह ने पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है।
MP News: मध्य प्रदेश रियल एस्टेट
मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें रेरा में नियुक्तियों में गड़बड़ी करने और एक बिल्डर से आवासीय प्लॉट लेने का भी शामिल है। यह शिकायत प्रभाष जेटली ने की है। रेरा अधिनियम की धारा-90 के तहत प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, रेरा सचिव डीवी सिंह ने इस घटना के बाद आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के डीजी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा।
पत्र में बताया गया है कि मे. एजी-8 वेंचर्स प्रा.लि. ने आकृति एक्वा सिटी परियोजना के पंजीयन को पुनर्गठित करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन यह पहले 11 मई 2022 को खारिज कर दिया गया था। इसी तरह, उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर मे. एजी-8 वेंचर्स प्रा.लि. की दस अन्य परियोजनाओं के खिलाफ प्राधिकरण के प्रतिबंधात्मक आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।
MP News: नियुक्ति प्रक्रिया
रेरा अधिनियम की धारा-28 के तहत राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करने का अधिकार रेरा सचिव को पत्र में दिया गया है। रेरा अधिनियम की धारा 71 के अनुसार, न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में केवल राज्य शासन का परामर्श लिया जाता है।
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MP News: सचिव ने मप्र रेरा के अध्यक्ष के खिलाफ पीई दर्ज करने पर डीजी ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा
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