Monday, December 22, 2025
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New Year Party Rules: घर में कितनी बोतल शराब रख सकते हैं? दिल्ली-NCR से बेंगलुरु के लोग ध्यान दें!

New Year Party Rules: घर में कितनी बोतल शराब रख सकते हैं? दिल्ली-NCR से बेंगलुरु के लोग ध्यान दें!

नए साल 2026 के जश्न से पहले जान लें दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में शराब रखने की कानूनी सीमा। नियम तोड़ने पर लग सकता है भारी जुर्माना। नए साल (New Year) के जश्न की तैयारी करने से पहले दिल्ली और एनसीआर (NCR) के नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जश्न कानूनी पचड़ों में न फंसे। आपने सही जिक्र किया है कि दिल्ली में इसकी एक सीमा तय है।

New Year Party Rules यहाँ दिल्ली, नोएडा, और गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु के लिए शराब रखने की आधिकारिक सीमा और नियम दिए गए हैं:

नए साल पर घर में शराब रखने के नियम: दिल्ली और आसपास

1. दिल्ली (Delhi Liquor Rules)

दिल्ली आबकारी नियम, 2009 के तहत एक व्यक्ति (25 वर्ष से अधिक आयु) के लिए सीमा निम्नलिखित है:

  • भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL/Whisky/Vodka आदि): अधिकतम 9 लीटर
  • विदेशी शराब (Imported Liquor): अधिकतम 9 लीटर
  • बीयर और वाइन (Beer & Wine): अधिकतम 18 लीटर
  • ध्यान दें: यह सीमा प्रति व्यक्ति है। यदि आप दिल्ली से बाहर (जैसे हरियाणा या यूपी) से शराब ला रहे हैं, तो केवल 1 लीटर की बोतल लाने की अनुमति है, वह भी सील खुली हुई या निजी इस्तेमाल के लिए।

2. उत्तर प्रदेश – नोएडा/गाजियाबाद (UP Liquor Rules)

यूपी में नियम दिल्ली से थोड़े अलग और सख्त हैं:

  • कुल सीमा: आप अपने घर में कुल 6 लीटर (सभी प्रकार की शराब मिलाकर) से अधिक शराब नहीं रख सकते।
  • अन्य राज्य की शराब: दिल्ली या हरियाणा से शराब खरीदकर यूपी ले जाना गैर-कानूनी है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल हो सकती है।
  • पर्सनल बार लाइसेंस: यदि आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं, तो आपको सालाना ₹12,000 की फीस देकर ‘होम बार लाइसेंस’ लेना होगा।

3. हरियाणा – गुरुग्राम/फरीदाबाद (Haryana Liquor Rules)

हरियाणा में नियम थोड़े उदार हैं:

  • IMFL (Whisky आदि): 4 बोतलें (750ml वाली)।
  • विदेशी शराब: 2 बोतलें।
  • बीयर: 12 बोतलें।
  • स्पेशल परमिट (L-50): यदि आप बड़ी पार्टी कर रहे हैं, तो आप मामूली शुल्क देकर L-50 परमिट ले सकते हैं, जिससे आप अधिक मात्रा में शराब रख सकते हैं।

दिल्ली और एनसीआर के बाद, अब बात करते हैं देश के दो अन्य प्रमुख शहरों—मुंबई और बेंगलुरु की। इन दोनों शहरों में शराब रखने के नियम एक-दूसरे से काफी अलग हैं। यहाँ आपके लिए पूरी जानकारी है:

4. मुंबई (महाराष्ट्र) – परमिट है तो ही पार्टी है

मुंबई में नियम देश के बाकी हिस्सों से सबसे अलग और सख्त हैं। यहाँ शराब पीने या घर में रखने के लिए ‘शराब परमिट’ (Liquor Permit) होना अनिवार्य है।

  • सबसे जरूरी नियम: महाराष्ट्र में बिना परमिट के शराब खरीदना, पीना या अपने पास रखना गैर-कानूनी है। हालांकि, यह परमिट ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है।
  • कितनी शराब रख सकते हैं (परमिट के साथ):
    • हार्ड लिकर (Whisky/Vodka/Rum): अधिकतम 12 बोतलें (750 ml या 1000 ml की)।
    • बीयर (Beer): अधिकतम 12 बोतलें (या यूनिट्स)।
    • वाइन (Wine): वाइन के लिए नियम थोड़े नरम हैं, लेकिन परमिट रखना हमेशा सुरक्षित है।
  • पार्टी के नियम: अगर आप घर पर पार्टी कर रहे हैं और 10 से ज्यादा मेहमान हैं, तो आपको ‘वन-डे क्लब लाइसेंस’ (FL-4 License) लेना चाहिए। इसकी फीस लगभग ₹10,000 से शुरू होती है। बिना इसके बड़ी पार्टी करने पर पुलिस कार्रवाई हो सकती है।

5. बेंगलुरु (कर्नाटक) – बीयर प्रेमियों के लिए राहत

बेंगलुरु में नियम थोड़े स्पष्ट हैं और यहाँ एक तय सीमा तक शराब रखने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती।

  • बिना लाइसेंस रखने की सीमा (Possession Limits):
    • IMFL (व्हिस्की, रम, जिन, आदि): 4.6 लीटर (लगभग 6 बोतलें, 750ml वाली)।
    • विदेशी शराब (Imported Foreign Liquor): 9.1 लीटर
    • बीयर (Beer): 18.2 लीटर (बेंगलुरु में बीयर की सीमा काफी अच्छी है, लगभग 2 केस)।
    • वाइन (Wine): 9.0 लीटर
  • कानूनी उम्र: कर्नाटक में शराब खरीदने और पीने की कानूनी उम्र 21 वर्ष है।
  • ध्यान दें: यह सीमा ‘प्रति व्यक्ति’ (per individual) है। यदि आप इससे ज्यादा मात्रा में शराब रखना चाहते हैं, तो आपको एक्साइज विभाग से विशेष अनुमति लेनी होगी।
New Year Party Rules
New Year Party Rules

New Year Party Rules गुजरात ‘ड्राई स्टेट’ (Dry State) है, जिसका मतलब है कि यहां आम जनता के लिए शराब बनाना, बेचना और पीना पूरी तरह गैर-कानूनी है। हालांकि, कुछ विशेष छूट (Exemptions) और परमिट की व्यवस्था है।

ये रहे गुजरात के शराब नियम संक्षेप में:

1. आम नियम (General Rule)

  • गुजरात में सामान्य नागरिकों के लिए शराब पूरी तरह बैन है।
  • बिना परमिट के शराब के साथ पकड़े जाने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।

2. टूरिस्ट/विजिटर्स के लिए (For Tourists & Visitors)

अगर आप गुजरात घूमने जा रहे हैं, तो आप शराब पी सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ:

  • कौन ले सकता है: गुजरात के बाहर के निवासी (भारतीय या विदेशी)।
  • प्रक्रिया: आपको ‘ऑनलाइन ई-परमिट’ (e-permit) लेना होगा। यह आप eps.gujarat.gov.in पर जाकर या अहमदाबाद एयरपोर्ट और कुछ बड़े होटलों में जाकर बनवा सकते हैं।
  • नियम: शराब केवल रजिस्टर्ड वाइन शॉप से ही खरीदी जा सकती है और इसे केवल प्राइवेट जगह (जैसे होटल के कमरे या घर के अंदर) में ही पिया जा सकता है। पब्लिक में पीना मना है।
  • लिमिट: आमतौर पर एक विजिटर परमिट 7 दिनों के लिए होता है (जिसे बढ़ाया जा सकता है) और इसमें सीमित मात्रा (यूनिट्स) तय होती है।

3. गिफ्ट सिटी (GIFT City) – नई छूट 🍷

गांधीनगर स्थित GIFT City में हाल ही में बड़ी छूट दी गई है:

  • “Wine and Dine”: यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और उनके अधिकृत मेहमान (Visitors) यहाँ के होटल्स/क्लब्स में शराब पी सकते हैं।
  • शर्त: आप शराब खरीदकर घर नहीं ले जा सकते। आपको वहीं बैठकर (designated areas में) पीना होगा। इसके लिए भी एक ‘एक्सेस परमिट’ (Access Permit) बनता है।

4. हेल्थ परमिट (Health Permit)

गुजरात के स्थानीय निवासियों के लिए केवल ‘स्वास्थ्य कारणों’ पर शराब की अनुमति है:

  • उम्र: 40 वर्ष से अधिक।
  • शर्त: डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल ज़रूरत और एक निश्चित आय सीमा होने पर ही यह परमिट मिलता है। इसकी प्रक्रिया काफी सख्त है।

New Year Party Rules एक नज़र में (Quick Comparison)

शहरशराब रखने की सीमा (हार्ड लिकर)क्या लाइसेंस/परमिट चाहिए?
दिल्ली9 लीटरनहीं (सीमा के भीतर)
नोएडा (UP)6 लीटर (कुल)नहीं (सीमा के भीतर)
मुंबई12 बोतलेंहाँ (अनिवार्य)
बेंगलुरु4.6 लीटर (IMFL)नहीं (सीमा के भीतर)

जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए: New Year Party Rules

  • उम्र की सीमा: दिल्ली और हरियाणा में शराब पीने/खरीदने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है, जबकि यूपी में यह 21 वर्ष है।
  • बल्क परमिट (P-10/L-50): अगर आप नए साल पर बड़ी पार्टी दे रहे हैं और मेहमानों को शराब परोसना चाहते हैं, तो अस्थायी लाइसेंस (Occasional License) जरूर लें। इसके बिना पार्टी करना गैर-कानूनी माना जा सकता है।
  • ड्राई डे (Dry Day): आमतौर पर नए साल (1 जनवरी) को ड्राई डे नहीं होता, लेकिन दुकानों पर भारी भीड़ होती है, इसलिए नियमों के दायरे में रहकर पहले से स्टॉक करना बेहतर है।


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