Mukhtar Ansari:

Mukhtar Ansari: मुख्तार को 18 महीने में आठवीं बार सजा सुनाई गई, जो पहले भी उम्रकैद का सामना कर चुका था; पढ़ें, माफिया को कैसे सजा दी गई?

Desh

Mukhtar Ansari: फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो लाख दो हजार का भी जुर्माना लगाया गया था। इस दौरान मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी गई। 5 जून 2023 को, अवधेश राय हत्याकांड में इसी अदालत ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब तक, मुख्तार को सात मामलों में सजा सुनाई गई है। वाराणसी कोर्ट ने आठवें मामले में फैसला सुनाया है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को गाजीपुर के जिलाधिकारी के यहां दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उसने दावा किया कि उसने गाजीपुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। 4 दिसंबर 1990 को, फर्जीवाड़ा सामने आने पर सीबीसीआईडी ने मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजदों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

1997 में, जांच के बाद पूर्व आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया था। गौरीशंकर श्रीवास्तव की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए 18 अगस्त 2021 को मुकदमा समाप्त कर दिया गया। एडीजीसी विनय कुमार सिंह और अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला ने अदालत में पक्ष रखा।

Mukhtar Ansari: कब-कब हुई सजा

Mukhtar Ansari: ३ मार्च २०२४: गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बांदा जेल में उम्रकैद काट रहे अंतरराज्यीय गिरोह (IS-191) के सरगना मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को बुधवार की दोपहर विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश उपाध्याय की अदालत में सजा सुनाई गई। इस दौरान बांदा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से जुड़ा रहा।

15 दिसम्बर 2023: मुख्तार अंसारी को वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई गई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

26 अक्तूबर, 2023: मुख्तार अंसारी और उसका सहयोगी सोनू यादव को गाजीपुर के करंडा थाना में गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया गया था। मुख्तार अंसारी को पांच लाख रुपये का अर्थदंड और दस वर्ष की सजा सुनाई गई। सोनू को दो लाख रुपये की सजा और पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, अर्थदंड लगाया गया था।

जून 5, 2023: मुख्तार अंसारी को वाराणसी के चेतगंज थाने में अवधेश राय की हत्या सहित अन्य आरोपों में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Mukhtar Ansari: 29 अप्रैल 2023: मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। मुख्तार के भाई, पूर्व सांसद अफजाल, को भी अदालत ने गैंगस्टर कानून के तहत चार वर्ष की सजा और अर्थदंड दी।

15 दिसम्बर 2022: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के कोतवाली थाने में 10 वर्ष के कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया गया था।

Mukhtar Ansari: 23: 23 सितम्बर 2022: मुख्तार अंसारी को लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमे में पांच वर्ष की सजा और पाँच सौ हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया था।

21: 21 सितम्बर 2022: लखनऊ के आलमबाग थाने में धमकाने सहित अन्य आरोपों में मुख्तार को सात वर्ष की सजा और ३७ हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने छात्रनेता रहे अवधेश की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Mukhtar Ansari: मुख्तार को 18 महीने में आठवीं बार सजा सुनाई गई, जो पहले भी उम्रकैद का सामना कर चुका था; पढ़ें, माफिया को कैसे सजा दी गई?

Mukhtar Ansari को 18 महीने में आठवीं बार मिली सजा, आजीवन कारावास सुनकर माफिया के निकले आंसू?


Discover more from VR News Live

Subscribe to get the latest posts sent to your email.