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UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी; सात साल की सजा बरकरार रहेगी

Desh Uttar Pradesh

UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है। उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने हालांकि सात साल की सजा को बरकरार रखा है। अब वो चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। जौनपुर के सांसद/MLA कोर्ट ने उन्हें अपहरण और जबरन वसूली के मामले में सात साल की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने सजा को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने जमानत दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां देने और धमकी देने के आरोपों में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर गुरुवार को अंतिम सुनवाई हुई।

UP: बरेली जेल भेजा गया

मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार को न्यायालय ने निर्णय सुनाया। आज ही उन्हें बरेली जेल भेजा गया है।

गौरतलब है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपहरण मामले में जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिससे उनकी सजा पर रोक लगा दी गई और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया. अंतिम फैसला आने तक।

UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी; सात साल की सजा बरकरार रहेगी

पूर्व सांसद Dhananjay Singh को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत,10 मई से Jaunpur Jail में थे बंद


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