Tuesday, December 23, 2025
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Election: रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा? गलत जानकारी देने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका

Election: याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी का नामांकन स्वीकार करने के खिलाफ अपील की। उनका कहना था कि रोहिणी का नामांकन गैरकानूनी था। उन्हें अपने नामांकन में संपत्ति सहित बहुत कुछ नहीं बताया गया है।


पटना हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जनत दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट की प्रत्याशी के खिलाफ याचिका दायर की है। रोहिणी का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी का नामांकन स्वीकार करने के खिलाफ अपील की। उनका कहना था कि रोहिणी का नामांकन गैरकानूनी था। अपने नामांकन में उन्होंने संपत्ति, घर का पता, नागरिकता सहित कई बातों का उल्लेख नहीं किया है।

Election: दावा: रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।

याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की कोई जांच नहीं हुई है। वह सात साल से अधिक समय तक सिंगापुर में रही। वे वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं या नहीं? उन्हें भारत की नागरिकता भी पूछा गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि रोहिणी आचार्य हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 84 और 102 के तहत लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य है। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए।

Election: शपथ पत्र में कई गलत तथ्य हैं

याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में कई गलत तथ्यों को लिखा है। उनका घर का पता सारण या पटना में नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी संपत्ति, इनकम टैक्स और बैंक खाताओं में जमा धन की गलत जानकारी दी है। यह भी दावा किया कि रोहिणी आचार्य ने नामांकन और शपथ पत्र में आय का विवरण, सिंगापुर के घर और निवास स्थान छिपा लिया है।

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि रोहिणी का नामांकन पत्र सारण लोकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच किए बिना स्वीकार किया था। उन्हें बताया गया कि रोहिणी आचार्य का नामांकन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के तहत मंजूर किए जाने से पहले शपथ पत्र की जांच की जानी चाहिए थी।

Election: रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा? गलत जानकारी देने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका

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