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Mandi: हत्या की कोशिश करने पर दो को दस साल की सजा

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Mandi: सुंदरनगर (मार्केट) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने दो आरोपियों को हत्या की प्रयास में दोषी ठहराया है। IPC की धारा 307 के तहत अदालत ने 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त जेल भुगतना होगा। धारा 324 के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने का कारावास होगा। धारा 27 शस्त्र अधिनियम में पांच हजार जुर्माना और तीन वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं क्रमबद्ध होंगी।

Mandi: जून 2013 को शाम के करीब 7:15 बजे क

फिरोज मोहम्मद, गांव डिनक का निवासी, एक जून 2013 को शाम के करीब 7:15 बजे कनैड में अपनी मोबाइल फोन की दुकान में बैठा था, जैसा कि उप जिला न्यायावादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया। उस समय किशोर कुमार और शाहनवाज वहां पहुंचे और फिरोज को दुकान से बाहर निकाला। शाहनवाज और किशोर कुमार उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे जब वह दुकान से बाहर आया। ठीक उसी समय, किशोर कुमार ने फिरोज को खुखरी से मारा और शाहनवाज ने उसे पीछे कमर से पकड़ा।

इससे फिरोज के सीने, अंगूठे और बाएं हाथ की उंगली में चोटें आईं। स्थानीय लोग मौका पर बच गए। दोनों आरोपी वारदात करके भाग गए। स्थानीय लोगों ने फिरोज मोहम्मद को नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में लाया क्योंकि वह जख्मी था। प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहम्मद ने पुलिस को अपना बयान दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ सुंदरनगर पुलिस थाने में धारा 307, 324, 34 और 27 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मुकदमे को मुख्य आरक्षी इंद्र सिंह और उप निरीक्षक रत्न लाल ने तफ्तीश किया। तफ्तीश पूरी होने पर आरोपियों को अदालत में चालान भेजा गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी शाहनवाज निवासी डिनक गांव व डाकघर कैनड तहसील सुंदरनगर और आरोपी किशोर कुमार निवासी गांव व डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मंडी को सजा का फैसला सुनाया है, दोनों पक्षों के अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद।

Mandi: हत्या की कोशिश करने पर दो को दस साल की सजा

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