MP News: मध्य प्रदेश में अपराध को कम करने और नियंत्रित करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर और शिक्षण संस्थानों में इन कैमरों को जनसहयोग से लगाया जाएगा। गृह विभाग इसके लिए कानून बनाने पर काम कर रहा है। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कई बार बैठकें की हैं। गृह विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अब सरकार लोगों को भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों में अपराध कम करने में मदद करेगी। सार्वजनिक स्थानों (जैसे अस्पताल, शॉपिंग मॉल, कोचिंग स्कूल, बैंक) पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।
मध्य प्रदेश गृह विभाग अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लोक सुरक्षा को लेकर कानून बनाने पर काम कर रहा है। यह भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाएगा।
इसके लिए एक महीने का डेटा सुरक्षित रखने का प्रबंध करना होगा। साथ ही, पुलिस को जांच करने के लिए आवश्यक होने पर उसे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। इसका उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा। इस पहल से पहले अपराध को रोकने और अपराध होने पर अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।
MP News: तेलगांना अधिनियम की जांच
सरकार ने भी तेलंगाना सरकार के कानून का अध्ययन पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग से कराया है। इससे राज्य का कानून बनाया जा रहा है।
MP News: जनता की मदद से सीसीटीवी लगेंगे
गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जनता की मदद से सीसीटीवी कैमरे लगाने की तरफ काम किया जा रहा है। साथ ही, उनका रिकॉर्ड एक महीने तक सुरक्षित रखना होगा।
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MP News: सरकार अब निजी अस्पताल, कोचिंग संस्थान और मॉलों में कैमरे लगाने के लिए कानून बना रही है
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