NEET: 

NEET: नीट परीक्षा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा; 14 जून को दोनों याचिकाओं पर फिर से सुनवाई होगी।

Madhya Pradesh

NEET: याचिका में एम्स का कट ऑफ मार्क्स 717 है। एक संस्थान के विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए परीक्षा में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद शामिल हैं। याचिका में उच्च न्यायालय की निगरानी में एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच और चयनित छात्रों को अस्थायी तौर पर दाखिला दिया गया था।

NEET: 14 जून को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई

नीट यूजी परीक्षा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट की युगलपीठ, जस्टिस अमरनाथ केसरवानी और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने पहले सुनवाई की। शुक्रवार 14 जून को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के आदेश युगलपीठ ने जारी किए हैं।

NEET: याचिकाकर्ता, जबलपुर निवासी अमीशी वर्मा ने कहा कि वह 2024 में नीट यूजी परीक्षा दी थी। उसे 720 में से 615 अंक मिले। विशेषज्ञों और व्यक्तिगत गणना के अनुसार उसे अधिक अंक मिलने की उम्मीद थी। याचिका में कहा गया था कि परीक्षा में 67 छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। एक ही शिक्षण संस्थान में छह विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल किए हैं, जबकि दो विद्यार्थियों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं। सभी लोगों के नाम और रोल नंबर सामान्य हैं। याचिका में बताया गया था कि गलत उत्तर देने पर चार अंक काटे जाएंगे। दो विद्यार्थियों को 718 और 719 अंक कैसे मिले?

उन्हें 716 अंक मिलने चाहिए थे क्योंकि उनका एक उत्तर गलत था। 720 अंक मिलने चाहिए थे क्योंकि सभी उत्तर सही थे।

NEET: याचिका में एम्स का कट ऑफ मार्क्स 717 है। एक संस्थान के विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए परीक्षा में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद शामिल हैं। याचिका में उच्च न्यायालय की निगरानी में एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच और चयनित छात्रों को अस्थायी तौर पर दाखिला दिया गया था।

भोपाल की छात्रा निशिता ने अपील की कि उन्हें 617 अंक मिलने चाहिए थे। परीक्षा का परिणाम आने पर उन्हें 340 अंक मिले। परीक्षा में १८० प्रश्न थे। इसमें से उन्होंने 19 प्रश्नों को गलत और 159 को सही उत्तर दिया था। दो प्रश्नों के उत्तर में कोई जानकारी नहीं थी। याचिका में रिजल्ट को गलत बताया गया है। याचिकाओं के पक्ष में आदित्य संघी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

NEET: नीट परीक्षा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा; 14 जून को दोनों याचिकाओं पर फिर से सुनवाई होगी।

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