Tuesday, December 23, 2025
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Sandeshkhali: हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करेगी

Sandeshkhali:  हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करेगी

पश्चिम बंगाल की संदेशखाली घटना बहुत चर्चा में आई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। ईडी अधिकारियों पर संदेशखाली हमले की जांच भी सीबीआई द्वारा ही की जा रही है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर भी संदेशखाली मामले में आरोप लगाए गए हैं। शाहजहां शेख भी ED टीम पर हमला करने का आरोपी है।

Sandeshkhali:  हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को संदेशखाली मामले में फटकार लगाई थी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने धवार को कोर्ट की निगरानी में संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और जमीन कब्जाने के आरोपों की सीबीआई जांच करने का आदेश दिया। बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय ने संदेशखाली घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को चेतावनी दी थी।

कोर्ट ने हिंसा के खिलाफ संदेशखाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला बहुत शर्मनाक था। हर व्यक्ति की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और जिला प्रशासन दोनों को नैतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि ‘यहां 100 प्रतिशत जिम्मेदारी सत्तारूढ़ सरकार की है। यदि किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है, तो सरकार जवाब देगी। यह बहुत शर्मनाक होगा अगर पीड़ित पक्ष की वकील की बातें कुछ भी सही हैं।’

Sandeshkhali:  क्या संदेशखाली मामला है?

स्थानीय महिलाओं ने संदेशखाली में कहा कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। TMC नेताओं पर भी कुछ महिलाओं ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए। बंगाल की राजनीति में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। टीएमसी नेता शाहजहां शेख दरअसल संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी है। शाहजहां शेख भी ED टीम पर हमला करने का आरोपी है। उसका नाम भी बंगाल के राशन घोटाले में है। भाजपा ने इसलिए टीएमसी सरकार को घेर लिया और उसे अपराधियों को शह देने का आरोप लगाया। भाजपा ने राज्य पुलिस पर भी पक्षपात करने के आरोप लगाए।

बहुत दबाव के बाद, 29 फरवरी को बंगाल पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। होईकोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच की मांग की। यही कारण था कि हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया था।

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