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Ujjain: जानलेवा हमले में सत्र न्यायाधीश ने तीन को 10 -10 साल की सजा सुनाई।

Madhya Pradesh

Ujjain: उज्जैन में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन आरोपियों को न्यायालय ने 10 से 10 साल की सजा सुनाई है। 2022 में, तीनों ने एक पुरानी रंजिश में एक युवा पर हमला किया था।

प्राणघातक हमले के सनसनीखेज मामले में सत्र न्यायाधीश तहसील बडनगर ने तीन आरोपियों को 10 से 10 साल की सजा सुनाई है। गांव के एक युवा पर आरोपियों ने तलवार से हमला किया था।

अभियोजन उपसंचालक ने 12 जून 2022 को पुलिस को बताया कि दीपक नामक एक व्यक्ति 10 जून की रात 10 बजे रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचा, उसके गाँव का एक ललित बौरासी हाथ में तलवार लिए खड़ा था और पुरानी शत्रुता को लेकर गालियां देने लगा। गालियां देने से मना करने पर उसने दीपक पर तलवार से हमला किया।

ललित का भाई भूरा और उसका पिता पन्नालाल भी उसी समय आ गए। भूरा ने दीपक को फरसे से मारा, जिससे उसके कान में चोट लगी। इस बीच, पन्नालाल ने चाकू से अपने पेट पर चोट की। जब दीपक के परिजन चिल्लाने लगे तो आरोपी भाग निकले। उसका परिवार उसे जिला अस्पताल ले गया Ujjain: news

Ujjain: पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। धारा 305,34 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत पन्नालाल पिता हुबलाल, 70 वर्ष, लालू उर्फ ललित पिता पन्नालाल, 30 वर्ष और भूरा पिता पन्नालाल, 28 वर्ष को सभी पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने 10 से 10 साल की सजा सुनाई।

Ujjain: जानलेवा हमले में सत्र न्यायाधीश ने तीन को 10 से 10 साल की सजा सुनाई।

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