Tuesday, February 3, 2026
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Social Media Laws India ‘लाइक और व्यूज’ की भूख या जानलेवा सनक? वायरल होने के चक्कर में न भूलें कानून की मर्यादा, जेल भी हो सकती है!

Social Media Laws India ‘लाइक और व्यूज’ की भूख या जानलेवा सनक? वायरल होने के चक्कर में न भूलें कानून की मर्यादा, जेल भी हो सकती है!

Social Media Laws India सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और कानून तोड़ रहे हैं। जानें भारत के सोशल मीडिया कानून (IT Act) और रील बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

Social Media Laws India वायरल होने के चक्कर में लोग अक्सर कानून की सीमाएं लांघ जाते हैं। रील बनाने से पहले ‘सोशल मीडिया कानून’ के बारे में जरूर जान लें, कहीं एक गलती भारी न पड़ जाए!वायरल होने के चक्कर में लोग अक्सर कानून की सीमाएं लांघ जाते हैं। रील बनाने से पहले ‘सोशल मीडिया कानून’ के बारे में जरूर जान लें, कहीं एक गलती भारी न पड़ जाए!

Social Media Laws India
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फेमस होने की अंधी दौड़ और कानून का शिकंजा: क्या करें और क्या न करें?

आज के डिजिटल युग में हर कोई रातों-रात ‘इंटरनेट सेंसेशन’ बनना चाहता है। लेकिन इस ‘वायरल’ होने की चाहत में लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि सड़क पर स्टंट करना, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाना या किसी की निजता (Privacy) का उल्लंघन करना केवल अनैतिक ही नहीं, बल्कि दंडनीय अपराध भी है। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ रील बनाने के चक्कर में लोगों ने न केवल अपनी जान गंवाई, बल्कि जेल की हवा भी खाई।

वायरल होने के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं?

शोहरत की भूख में लोग खतरनाक और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं: Social Media Laws India

  1. जानलेवा स्टंट: चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटकना, चलती बाइक पर हाथ छोड़कर रील बनाना।
  2. पब्लिक न्यूसेंस: मॉल या मेट्रो के अंदर तेज म्यूजिक पर डांस करना जिससे दूसरों को असुविधा हो।
  3. भ्रामक जानकारी: सनसनी फैलाने के लिए झूठी खबरें या ‘प्रैंक’ वीडियो बनाना।
  4. प्रतिबंधित क्षेत्रों में शूटिंग: रेलवे ट्रैक या संवेदनशील सरकारी संपत्तियों के पास वीडियो बनाना।

सोशल मीडिया कानून (Social Media Laws in India) क्या कहते हैं?

भारत में सोशल मीडिया गतिविधियों को मुख्य रूप से Information Technology Act, 2000 (IT Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नियंत्रित किया जाता है।

  • IT Act की धारा 66: यदि आपका कंटेंट किसी के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या डेटा चोरी करता है।
  • धारा 66E (निजता का उल्लंघन): किसी की सहमति के बिना उसके निजी अंगों की तस्वीर या वीडियो खींचना और वायरल करना जेल भेज सकता है।
  • धारा 67 (अश्लीलता): इंटरनेट पर अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है।
  • BNS की धारा 292/293: यदि आपका वीडियो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या समाज में नफरत फैलाता है।
  • मोटर व्हीकल एक्ट: सड़क पर रील बनाते समय स्टंट करना या ट्रैफिक नियमों को तोड़ना आपके वाहन की जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने का कारण बन सकता है।
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यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इन 5 बातों को अपनी चेकलिस्ट में जरूर शामिल करें: Social Media Laws India

  1. सार्वजनिक मर्यादा का ध्यान: मेट्रो, अस्पताल या धार्मिक स्थलों के अपने नियम होते हैं। बिना अनुमति वहाँ शूटिंग करना आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है।
  2. कॉपीराइट का सम्मान: किसी दूसरे का म्यूजिक या वीडियो बिना क्रेडिट या अनुमति के इस्तेमाल न करें। इससे न केवल आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, बल्कि आप पर केस भी हो सकता है।
  3. निजता (Privacy) का सम्मान: किसी अजनबी का मजाक उड़ाते हुए वीडियो (Candid/Prank) बनाने से बचें। यदि सामने वाला व्यक्ति आपत्ति करता है, तो आप कानूनी रूप से दोषी माने जाएंगे।
  4. स्टंट और सुरक्षा: कभी भी सुरक्षा उपकरणों (जैसे हेलमेट, बेल्ट) के बिना जोखिम भरे वीडियो न बनाएं। याद रखें, कोई भी ‘लाइक’ आपकी जान से कीमती नहीं है।
  5. नफरत फैलाने वाला कंटेंट (Hate Speech): जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी को निशाना बनाने वाला वीडियो न बनाएं। डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटते नहीं हैं, और कानून इन पर बहुत सख्त है।

क्रिएटिविटी अच्छी बात है, लेकिन इसे जिम्मेदारी के साथ पेश करना चाहिए। सोशल मीडिया एक ताकतवर टूल है, इसका उपयोग समाज को जोड़ने के लिए करें, न कि कानून तोड़ने या अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। मशहूर होने का सबसे सही रास्ता ‘टैलेंट’ है, ‘जोखिम’ नहीं।



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